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राजस्व दस्तावेजों की गुमशुदगी के मामले में लापरवाही पर सहायक ग्रेड-3 निशांत श्रीवास्तव निलंबित

सागर | फर्जी वसीयत प्रकरण एवं राजस्व दस्तावेजों की गुमशुदगी के मामले में लापरवाह सहायक ग्रेड-3 निशांत श्रीवास्तव को सागर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
 तहसीलदार, सागर नगर द्वारा प्रतिवेदित एक गंभीर प्रकरण में सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी निशांत श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ग्राम बहरोल, तहसील खुरई की एक लावारिस भूमि से संबंधित फर्जी वसीयत की जांच के दौरान प्रकट हुई अनियमितताओं के आधार पर की गई है। तहसीलदार, सागर नगर के अनुसार, यह पाया गया कि ब्रिटिश निवासी स्व. एन.आर. एवट की लावारिस भूमि के मामले में आवश्यक दस्तावेज जांच दल को नहीं सौंपे गए। तहसील सागर नगर में पदस्थ प्रवाचक निशांत श्रीवास्तव द्वारा उक्त प्रकरण न तो पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही वर्तमान प्रवाचक श्रीमती सोनू कोरी को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, श्री श्रीवास्तव अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। चिकित्सा अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्होंने कार्यालय में हाज़िरी नहीं दी, जिस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तहसील कार्यालय मकरोनिया वृत्त के पीठासीन अधिकारी द्वारा 29.04.2025 को सूचित किया गया कि श्री श्रीवास्तव कई माह से अनुपस्थित हैं और उन्होंने प्रभार भी अपने उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा है। खोजबीन के दौरान यह भी सामने आया कि कई महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरण न्यायालय में अनुपलब्ध हैं, जिनमें शिकायतकर्ता श्रीमती अनुराधा जैन के मुआवजा संबंधी दो प्रकरण भी शामिल हैं। इस लापरवाही को  कलेक्टर संदीप जी आर ने अत्यंत गंभीर मानते हुए,  निशांत श्रीवास्तव को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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